डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
योजना के बारे में
इस योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना है। इस योजना के माध्यम से, केंद्र अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेष्ठ और मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करके सशक्त बनाएगा।
शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता :
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आवेदक के पास केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड की कक्षा 12वीं का प्रमाणपत्र न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की डिग्री न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
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स्नातक/स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष अथवा अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहें विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं।
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राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
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केवल अनुसूचित जाति (SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 8 लाख या उससे कम है, वे ही इस स्कीम के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र होंगे।
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आवेदक के पास एक वैध आधार क्रमांक और आधार क्रमांक खाते से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना चाहिए।
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यदि आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार क्रमांक नहीं है, तो उसे अपना EID क्रमांक जमा करना होगा। यद्यपि, DBT द्वारा भुगतान आधार क्रमांक मिलने के बाद ही जारी किया जाएगा और आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
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आय प्रमाणपत्र : स्वरोजगार वाले माता-पिता/अभिभावक की आय की घोषणा का प्रमाणपत्र राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए, जो तहसीलदार पद से कम का न हो।
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नौकरीपेशा माता-पिता/अभिभावक को अपने नियोक्ता से आय प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। यदि आय का कोई अन्य स्रोत भी हो तो राजस्व अधिकारी द्वारा जारी समेकित आय प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
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किसी भी परिस्थिति में, यदि कोई विद्यार्थी केंद्र अथवा राज्य सरकार की स्कीम का दो बार से अधिक लाभ उठाता है, तो उसे इस स्कीम के लिए अपात्र कर दिया जाएगा।
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विज्ञापन में बताए गए अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आवेदकों के लिए शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा, जाति प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमी लेयर की पात्रता का प्रमाणपत्र और अन्य सभी दस्तावेजों पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान एवं अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार विचारणीय होंगे।
सामान्य निर्देश :
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डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत कोचिंग में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को आवश्यक पात्रता मानदंड के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।
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आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के पास एक वैध ई-मेल पता और पहचान प्रमाण होना चाहिए।
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प्रवेश के समय उम्मीदवार को अपनी आयु, योग्यता और जाति से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि उम्मीदवार सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी को इस संबंध में बिना किसी सूचना के रद्द माना जाएगा।
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विश्वविद्यालय के पास चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी नियम और शर्तों/दिशानिर्देशों में संशोधन/परिवर्तन/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
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महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को छात्रावास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।
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कार्यक्रम की अवधि 06 माह के लिए होगी।
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चयनित छात्र पाठ्यक्रम की अवधि तक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की इंटरनेट और पुस्तकालय सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
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आवेदन करने में यदि कोई असुविधा हो तो dace.mgahv@hindivishwa.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।
नोट: डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (DACE) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) में निःशुल्क कोचिंग में आवेदन, प्रवेश एवं मेरिट आधारित चयन की समस्त प्रक्रिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
नोडल अधिकारी
डीएसीई, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा